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संपादकीय

स्टे द कोर्स

21.09.17 838 Source: INDIAN EXPRESS
स्टे द कोर्स

सितंबर 2015 में अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश सरकार को बताया था कि ‘‘जल्द से जल्द तीन महीने के भीतर चकमा और हाजोंग को नागरिकता प्रदान कर की जाए।’’ अधिकारियों ने अदालत के निर्देश को दो साल बाद भी लागू करने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। एक हफ्रते पहले, केंद्र ने एक प्रतिबद्धता दिखाई थी कि अदालत के आदेश को लागू किया जाए। हालांकि, मंगलवार को गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय का आदेश ‘असंबद्ध’ था, उन्होंने इस आदेश को संशोधित करने की मांग की है, ..................... Download pdf to Read More